नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के शाहाबाद डेयरी में 16 साल की हिंदू लड़की की हत्या के आरोपी साहिल खान के खिलाफ बुधवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 640 पेजों के इस चार्जशीट में साहिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपित बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक साहिल ने नाबालिग लड़की पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए थे। इसके बाद सिर को पत्थर से कुचल दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में साहिल चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के समय सड़क पर सात-आठ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे।
पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त थे। उनके बीच 28 मई को बहस हुई थी। घटना वाले दिन लड़की किसी के जन्मदिन पर जा रही थी जहां रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। लड़की के पिता की सूचना पर शाहाबाद डेयरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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