लखनऊ। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने सोमवार को बताया कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वर्ष 2017 से लगातार अपराध, अपराधियों एवं माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस विभाग जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाने का काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की गयी है, जिसे ऑपरेशन “कन्विक्शन” का नाम दिया गया है। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत पॉक्सो एक्ट के समस्त अभियोगों के अतिरिक्त बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गौकशी के अपराध को शामिल किया गया है।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रत्येक कमिश्नरेट, जिले पॉक्सो एक्ट के समस्त अपराध के अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिन्हित करेगा। चिन्हित अपराधों से सम्बन्धित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना सम्पादित कराकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जायेगा। आरोप पत्र दाखिल किये जाने के उपरांत तीन दिन के अन्दर चार्ज फ्रेम करवाकर 30 दिन के अन्दर ट्रायल की कार्रवाई सम्पन्न कराई जाएगी।
गवाहों एवं माल मुकदमाती को समय से न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं कमिश्नरेट, जनपद प्रभारी का होगा। जनपद प्रभारी अपने कमिश्नरेट, जनपद की मॉनीटरिंग सेल की बैठक में जनपद न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर चिन्हित अभियोगों की सुनवायी दिन-प्रतिदिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराये जाने का प्रयास करेंगे। सम्बन्धित कमिश्नरेट,जनपद प्रभारी द्वारा चिन्हित अभियोगों में परीक्षण रिपोर्ट को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के लिए स्वयं एफएसएल से समन्वय स्थापित किया जायेगा।
चिन्हित अभियोगों में की जाने वाली पैरवी की मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक कमिश्नरेट, जनपद प्रभारी कार्यालय में एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल गठित किया जायेगा। मॉनीटरिंग सेल अभियोगों की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। चिन्हित किये गये अभियोगों की साप्ताहिक समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय पर एक वेबपोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिससे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोजाना की कार्यवाही सुनी जाएगी।
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