देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड डॉ वी षणमुगम ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। वोटर आईडी को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा और अंतिम मतदाता सूची वोटर के साथ-साथ उनकी तस्वीर का भी उल्लेख होगा।
उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल ऑफिसर्स हेतु निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित सभी कानूनों व दिशा-निर्देशों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा आईटी एप्लीकेशन व सिस्टम की ट्रेनिंग 1 जून से 20 जुलाई तक दी जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक किया जाएगा।
पोलिंग स्टेशन का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनः व्यवस्था, निर्वाचक नामावली तथा मतदाता पहचान पत्रों में मौजूद गलतियों में सुधार, अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो अपडेट, पोलिंग स्टेशन की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, कन्ट्रोल टेबल का अद्यतीकरण जैसे कार्य 22 अगस्त से 29 सितम्बर तक सम्पन्न किए जाएंगे। फॉर्मेट 1 से 8 को तैयार करना, सप्लीमेंटस तथा एकीकृत ड्राफ्ट रॉल को तैयार करना 30 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया जाएगा। एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 नवम्बर के मध्य दावे तथा आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 4, 5, 25, 26 नवम्बर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 26 दिसम्बर 2023 को दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को मानकों की जांच तथा अन्तिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही इस दिन सप्लीमेंटस की प्रिंटिंग तथा डाटाबेस का अद्यतीकरण किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा। वोटर आईडी को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा और अंतिम मतदाता सूची वोटर के साथ-साथ उनकी तस्वीर का भी उल्लेख होगा।
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