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सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

मनपसंद निजी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज, मीडिया से बातचीत करने पर रहेगी रोक

by WEB DESK
May 26, 2023, 12:43 pm IST
in भारत, दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की भी अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जैन मीडिया से कोई बात नहीं कर सकते। न ही गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे।

आज सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जवाब दाखिल किया था कि जैन अपने प्रभाव के चलते बीमारी के बारे में गलत रिपोर्ट हासिल करते रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की रिपोर्ट को ठुकरा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत तभी मिलती है, जब बीमारी से जान का खतरा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था।

Topics: अंतरिम जमानतinterim bailSCसत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानतinterim bail to satyendra jainSupreme Courtसुप्रीम कोर्टSatyendra Jainसत्येंद्र जैन
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