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दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी को दिया नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।

by WEB DESK
May 22, 2023, 04:00 pm IST
in भारत, दिल्ली
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए बीबीसी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में करने का आदेश दिया है।

एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल की ओर से याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।

हाल ही में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की तरफ से बीबीसी, विकीमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को भी भाजपा नेता विनय कुमार सिंह की ओर दाखिल मानहानि याचिका पर समन जारी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था।

Topics: दिल्ली हाई कोर्टJustice Sachin DuttaDelhi High CourtNGO Justice on Trialबीबीसी डॉक्यूमेंट्रीHarish SalveBBC documentaryबीबीसी को नोटिसमानहानिजस्टिस सचिन दत्ताएनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायलहरीश साल्वेnotice to BBCdefamation
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