घटना 1- काजी-पलासिया क्षेत्र में एक और हिंदू युवती लव जिहाद का शिकार बन गई। स्कूल में साथ पढ़ने वाले मुस्लिम युवक अस्मत पुत्र शब्बीर हुसैन ने छात्रा से दोस्ती करने के बाद मतांतरण कर निकाह के लिए दबाव बनाया। छात्रा ने इन्कार किया तो उसे और स्वजन को धमकाने लगा। इससे परेशान छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
घटना 2- मुस्लिम युवक शादाब द्वारा कबीर बनकर हिंदू लड़की से संबंध बनाए और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा और फिर लगभग 55 लाख रुपये भी हड़प लिए।
घटना 3 – फरहान ने राहुल नाम बताकर उससे दोस्ती की। आरोपी ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में युवती को जब असलियत का पता चला। ऐसे एक नहीं अनेक मामले इन दिनों मध्यप्रदेश के इंदौर में सामने आ रहे हैं। ऐसा ही फिर एक खजराना पुलिस थाने में लव जिहाद का मामला सामने आया है।
पहले कोचिंग क्लास में युवती से दोस्ती, फिर शादी का भरोसा और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इस्लाम स्वीकारने के लिए दबाव, लेकिन युवती ने मतांतरण से साफ मना कर दिया, फिर शुरू हुआ हिंसा का दौर, आरोपित मोहम्मद फैजान खान पुत्र फरीद खान निवासी हारुन कालोनी खजराना मारपीट करने पर उतर आया । उसने लड़की को कई बार धमकी दी कि इस्लाम में नहीं आओगी तो तेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। तंग आकर आखिर में युवती ने पुलिस से मोहम्मद फैजान खान के खिलाफ शिकायत की। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है।
दरअसल, इंदौर में रह रही एक युवती ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि आज से चार वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात एक कोचिंग सेंटर पर मोहम्मद फैजान खान से हुई थी। पहले उसने मुझसे दोस्ती की, फिर वह परिवार से दूर रहने के लिए मनाने लगा, उसकी बातों में आकर जब मैं अलग से घर लेकर रहने लगी, तब आए दिन वह उस घर में आने लगा, यहीं फैजान ने शादी करने का भरोसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। तब तक कोई इस्लाम कबूलने की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता फैजान इस्लाम में आने और हिन्दू धर्म छोड़ने का दबाव बनाने लगा।
इसके बाद हद तो तब हो गई जब बीते 18 मई को वह बुरी तरह से हिंसा पर उतर आया। उसने कहा कि तू इसी वक्त इस्लाम कुबूलती है या नहीं ? इस संबंध में जब मना किया तो फैजान मारपीट करने लगा, इसके बाद उसने साफ शब्दों में कहा कि यदि तूने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो तुझे तो जान से मारूंगा ही साथ ही तेरी मां और भाई की भी हत्या होगी। युवती ने कहा कि मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस के पास आई । इसके बाद पुलिस ने फैजान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
दस साल की कैद का है प्रावधान
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 लागू है। इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण, दबाव बनाने के मामले में अधिकतम 10 साल कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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