नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2 हजार रुपये के नोट को वापस लेगा। अब नए नोट नहीं छापे जाएंगे। आरबीआई ने लोगों को ये नोट देने से मना कर दिया है। फिलहाल बाजार में मौजूद दो हजार के नोट वैध रहेंगे। इसलिए आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक इन्हें बैंक में वापस कर सकते हैं। एटीएम से कई महीने से 2 हजार के नोट नहीं निकल रहे थे। वर्ष 2018 के बाद से दो हजार के नोट बैंक से काफी कम निकल रहे थे।आरबीआई ने एक प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है। ये कोई नोटबंदी नहीं है।
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक ने उठाया है। एक बार में बीस हजार तक के नोट बदले जा सकते हैं।आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि दो हजार के नोट कानूनी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप अभी बैंक ट्रांजेक्शन में दो हजार के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बदल सकते हैं। लोग अपने बैंक में दो हजार के नोट दें। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी एक्सचेंज करा सकते हैं।
(खबर अपडेट की जाएगी)
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