गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा के बाद सांसदी गई, अब तीन शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया है। गैंगस्टर के मामले में चार साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद गाजीपुर के जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की। असलहों की तलाश में पुलिस की टीम अफजाल अंसारी के घर भी पहुंची थी। पत्नी और अन्य परिजनों से पूछताछ की गई।
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के निरस्त असलहों को जब्त करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी के नेतृत्व में पुलिस उसके मुहम्मदाबाद नगर के यूसुफपुर फाटक आवास पर पहुंची। लाइसेंस संख्या 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद के तहत जारी लाइसेंस पर .22 बोर की राइफल खरीदी थी। विभागीय अभिलेख के अनुसार आर्म्स लाइसेंस संख्या 1188/ P-II भी थाना मुहम्मदाबाद के तहत जारी है। इस लाइसेंस पर भी अफजाल अंसारी ने राइफल खरीद रखा था। लाइसेंस संख्या 1241 के तहत अफजाल अंसारी के पास एक रिवाल्वर थी। जिलाधिकारी ने फिलहाल इन तीनों असलहा के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
मुहम्मदाबाद कोतवाल घनानंद त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। परिजनों ने असलहा पहले से ही जमा करने की बात कही है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई है। कोर्ट की ओर से जारी किए गए जजमेंट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख के कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। वहीं, गैंगस्टर के मामले में ही मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख के अर्थ दंड से कोर्ट ने दंडित किया है।
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