गाजीपुर । माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने अफजाल अंसारी को भी चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता भी समाप्त होने के कयास लगाये जा रहे हैं। कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है। मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था जिसके तहत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था।
2005 में बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय के साथ ही सात और लोगों की हत्या भी की गई थी। बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक की मृत्यु हो चुकी है।
इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। इस प्रकरण में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी – एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। 29 नवंबर 2005 भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
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