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जीएन साईंबाबा को बड़ा झटका, हाई कोर्ट का बरी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे साईंबाबा को निचली अदालत ने उम्रकैद की सज़ा दी थी, जिसे पलटते हुए हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया था।

by WEB DESK
Apr 19, 2023, 11:27 pm IST
in भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। प्रतिबंधित संगठनों से संबंध के मामले में प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साईंबाबा को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करे। कोर्ट ने चार महीने में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे साईंबाबा को निचली अदालत ने उम्रकैद की सज़ा दी थी, जिसे पलटते हुए हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया था।

Topics: जीएन साईंबाबाडीयू के पूर्व प्रोफेसरबॉम्बे हाई कोर्टसुप्रीम कोर्ट
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