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आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था

by WEB DESK
Apr 17, 2023, 03:38 pm IST
in भारत, दिल्ली
ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी।

ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी।

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नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह फैसला सुनाया।

आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था। 5 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल यानी 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

ये कहा था ईडी ने

12 अप्रैल को ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। मंत्री समूह की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। उस समय वह लोगों से मुलाकात करते थे। कुछ लोग उनकी पत्नी की देखभाल करते थे, ऐसे में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया पत्नी की सेहत का हवाला नहीं दे सकते हैं।

ये कहा था मनीष सिसोदिया ने

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से कहा गया कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है। दूसरी एजेंसियां पहले ही इस मामले की जांच कर रही हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लांड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल हों। कथित अपराध की आय का एक भी पैसा सिसोदिया या उनके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। उसका मनी लांड्रिंग के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकारियों को नियंत्रण करने वाले उप-राज्यपाल द्वारा सिसोदिया के खिलाफ शिकायत की गई है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कैबिनेट ने मंत्री समूह बनाया। मंत्री समूह सभी राज्यों और केंद्र सरकार में भी होता है। मंत्री समूह आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी में बदलाव का सुझाव देता है। इसके आधार पर आबकारी विभाग पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है। मंत्री समूह पॉलिसी को ड्राफ्ट नहीं करता है।

26 फरवरी को  मनीष सिसोदिया को किया गया था गिरफ्तार

इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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