इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की अदालत से दोषी करार दिए गए आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के मामले में उन्हें मिली 02 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता ने अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ रोक रूल नहीं बल्कि अपवाद है।
इसके पहले अब्दुल्ला आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा लगाया गया था। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनी। पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने मामले में सोमवार को भी सुनवाई की थी।
अब्दुल्ला आजम की ओर से तर्क दिया गया कि जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई, उस समय वह किशोरावस्था में था। इसलिए उसकी दोषसिद्धी के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने याची की दलील नहीं सुनी और सजा के खिलाफ रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीति में शुचिता के लिए ऐसा करना जरूरी है।
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