दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपितों को 18 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।
दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सात लोगों को आरोपित बनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आरोपितों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा की 185 क्यों लगाई गई है। तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी, इस वजह से यह धारा लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 120 लोगो को गवाह बनाया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें हत्या,आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करना, आरोपितों को शरण देना समेत अन्य मामला बनता है। तीन दूसरे आरोपितों दीपक खन्ना,अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी लगाई गई है।
इस मामले के पांच आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि दो आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। जो आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं उनमें दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल शामिल हैं। जिन आरोपितों को जमानत मिल चुकी है वे हैं, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश खन्ना। 17 जनवरी को आशुतोष भारद्वाज जबकि 7 जनवरी को अंकुश खन्ना को जमानत मिली थी। अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी।
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