मुरैना : सेंट मैरी स्कूल में आपत्तिजनक सामग्री मिलने के मामले में प्रिंसिपल को भेजा गया जेल

स्कूल में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के एंगल से भी जांच कराने की बात कही जा रही है।

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WEB DESK

मुरैना। आपत्तिजनक सामग्री और शराब की बोलते मिलने के बाद शहर के सेंट मैरी स्कूल के प्रिंसिपल डायनोसियस आरबी को एसडीएम कोर्ट ने रविवार को धारा 151 के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रविवार को अवकाश होने के कारण मामले में ज्यादा जांच-पड़ताल नहीं हो सकी।

कलेक्टर अंकित अस्थाना स्कूल की जांच के लिए सोमवार 27 मार्च को तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जो सील किए गए स्कूल को खोलकर फिर से जांच करेगी। वहीं, पुलिस अफसर महिला अधिकारियों की टीम द्वारा स्कूल में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के एंगल से भी जांच कराने की बात कह रहे हैं।

आबकारी विभाग और पुलिस की एफआईआर में दर्ज धाराओं में प्रिंसिपल को शनिवार देर रात ही जमानत मिल गई थी, लेकिन हिंदू जागरण मंच के विरोध और सील किए गए स्कूल की जांच प्रभावित होने की संभानाओं को देखते हुए प्रिंसिपल पर धारा 151 की कार्रवाई अलग से की गई। इसके तहत प्रिसिंपल को रातभर हिरासत में रखा गया और रविवार दोपहर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। एसडीएम एलके पांडेय ने प्रिंसिपल को जेल भेज दिया। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी का प्रविधान है।

गौरतलब है कि शनिवार सुबह मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग व शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ एसपी आफिस के पास संचालित सेंट मैरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान आवास के एक कमरे में छानबीन के दौरान शराब की 19 बोतलें व एक कंडोम जब्त हुआ। इसके बाद कलेक्टर अंकित अस्थाना ने स्कूल सील करवा दिया। आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी एके पाठक की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ धारा 353 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

सिटी एसपी अतुल सिंह ने का कहना है कि प्रिंसिपल डायनोसियस आरबी को एसडीएम कोर्ट ने धारा 151 में जेल भेजा है। पुलिस भी अपनी जांच करेगी। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

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