छह साल पहले अलवर शहर के शिवाजी पार्क में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति सहित चार बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सोमवार को इन पर आरोप साबित हो गए थे लेकिन सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
मंगलवार को अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने इस हत्याकांड में फैसला सुनाया। दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले कोर्ट में अभियुक्तों को जब पुलिस ने पेश किया तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस कड़ी सुरक्षा में उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची थी।
एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि 2 अक्टूबर 2017 को महिला आरोपित और ताइक्वांडो कोच संतोष उर्फ संध्या शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान के साथ मिलकर अपने पति, तीन बेटे और भतीजे की हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में हनुमान ने अपने दो साथी कपिल और दीपक के साथ मिलकर संतोष के सामने ही सभी के गले काट दिए थे। आरोपित महिला ने पुलिस को गुमराह किया और बेसुध हो गई। जिस पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस पूछताछ में महिला टूट गई और जुर्म कबूल कर सारी घटना पुलिस को बताई।
जांच अधिकारी विनोद सांवरिया ने फैसले के बाद कहा कि इस ब्लाइंड मर्डर में काफी मेहनत से एसपी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में काम किया और इसका खुलासा किया था। जैसा हत्याकांड था उसके अनुसार फैसला नहीं है। आरोपितों को सजा-ए-मौत होनी थी। अधिकारियों से मिलकर अपील करेंगे।
उधर आरोपित महिला और प्रेमी के फैसले के बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पत्रकारों ने महिला से सवाल पूछा- क्या आपको अफसोस है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पूछा गया कि आप इस केस में कुछ बोलना चाहते हैं तो भी उसने कोई जवाब नही दिया। तभी पुलिसकर्मी उसे भगाते हुए कोर्ट से गाड़ी में बैठकर जेल ले गए।
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