यूपी के कानपुर में महिला का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ सोमवार को सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोप तय किया। इस संबंध में महिला की तहरीर पर जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आरोप एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने तय किया है। अब अगली तारीख से मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी।
बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हुआ यह पहला मामला है, जिसमें आरोप तय किए गए हैं। अब पूरे मामले की हर तारीख पर मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में शुरू होगी। आगजनी मामले के बाद से ही विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं थी। इसके बाद से एक के बाद एक विधायक के खिलाफ आठ नए मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि सुरक्षा की वजह से विधायक को सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। वह महराजगंज जेल में बंद है।
जाजमऊ स्थित प्लॉट पर बने महिला का घर फूंकने के मामले में विधायक के साथ आगजनी मामले में शौकत अली को भी आरोपी बनाया गया है। 4 मार्च को शौकत अली ने आरोप मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज सेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। साथ ही आईपीसी की धारा 147, 436/149, 506, 327/149, 427/149, 386/149,504,120-बी के तहत विधायक समेत पांच लोगों पर आरोप तय किया। सेशन कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इरराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ के खिलाफ आरोप तय किया है।
न्यायालय में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य आरोपित हुए पेश
आगजनी मामले में आरोपी बनाए गए बाकी चारों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को भी कानपुर जेल से लोअर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं रिमांड एक्सटेंशन पर भी एमपी/एमएलए की लोअर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों को आगजनी मामले में इससे पूर्व शुक्रवार को सेशन कोर्ट में पेश किया गया था।
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