कर्नाटक हिजाब मामले को आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया गया। छात्राओं की ओर से हिजाब पहनी एक वकील ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट होली बाद इस पर सुनवाई करेगा।
वकील ने कहा कि हिजाब पहनी छात्राओं को पिछले साल भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। इस साल 9 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है। इसलिए हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई की जाए। तब चीफ जस्टिस ने होली के बाद सुनवाई करने की बात कही।
दरअसल, 13 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था।
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