नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के आदेश दिेए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे, ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, नंदन नीलकेणी, सोमशेखर सुंदरेशन और केवी कामत शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कमेटी को दो महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं शेयर बाजार के कामकाज को लेकर सेबी को भी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच जारी रखे और ये पड़ताल करे कि सेबी रुल्स की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। ये जांच करे कि स्टॉक की कीमतों में गड़बड़ी की गई है कि नहीं।
चीफ जस्टिस अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 17 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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