दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया।
सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और वह 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर हैं।
शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के हर मामले में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए विभिन्न कानूनी उपाय हैं, जिनमें दिल्ली की अदालत में एफआईआर को रद करने और जमानत याचिका के उपाय भी शामिल हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई घटना दिल्ली में होती है इसका मतलब यह नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई करने पर बहुत गलत मिसाल बनेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से सिसोदिया को राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों थी। सिसोदिया के भागने का जोखिम भी नहीं है।
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