दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह समेत चार आप नेताओं को निर्देश दिया है कि वे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भाजपा नेता श्याम जाजू व उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ किए गए मानहानि वाले कंटेंट हटाएं। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने इन आप नेताओं को निर्देश दिया कि वे भविष्य में भी श्याम जाजू और संदेश जाजू के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करें।
भाजपा नेता श्याम जाजू ने याचिका दायर कर कहा है कि 22 जनवरी को इन आप नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता आदेश गुप्ता और श्याम जाजू के पुत्र ने एक कंपनी ‘मजबूत साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन कमाए। इन आरोपों के बाद श्याम जाजू ने इन आप नेताओं को लीगल नोटिस भेजकर इन आरोपों को वापस लेने को कहा। हाईकोर्ट में श्याम जाजू की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं।
कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडेय को अपमानजनक टिप्पणी हटाने का निर्देश दिया है।
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