पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सुंदरवन में बनाएं गए एक अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर इस होटल को बनाया गया था। प्राधिकरण सुंदरवन होटल निर्माण की अनुमति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसके लिए राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने आपत्ति जताई थी। चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि सुंदरबन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं के तहत एक गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र है और संवेदनशील तटवर्ती इलाके में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं।
प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि हम पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के रुख को बरकरार रखते हैं और परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए निर्माणों को अवैध घोषित करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक संयुक्त समिति तीन महीने के भीतर अवैध निर्माणों को गिराना और क्षेत्र की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। पीठ ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को लाभ भी पहुंचाते हैं और तट के पास कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण इसकी भूगर्भीय विशेषताओं को बदलता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनता है। पीठ ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने अवैध रूप से अप्रैल 2019 में निर्माण शुरू किया था, लेकिन जुलाई 2021 में पहली बार पोस्ट फैक्टो सीआरजेड मंजूरी मांगी थी।
मैग्रोव को बचाकर रखना है जरूरी
सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के एक फैसले का उल्लेख करते हुए पीठ ने रेखांकित किया कि शीर्ष अदालत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक विचार के संबंध में नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन को 100 मीटर से घटाकर 50 मीटर करने को अस्वीकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपनी पहले की टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था, “सुंदरबन जो कि मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है, बंगाल टाइगर के लिए उपयुक्त स्थान है। खारे पानी के मगरमच्छ सहित पक्षियों, सरीसृपों प्रजातियों की एक विशाल विविधता का घर है।
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