उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। डंपी के वकीलों की तरफ से इस आशय का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था।
जानकारी के अनुसार डंपी के खिलाफ वक्फ बोर्ड के सचिव हसमत अली ने भवाली थाने में 21 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की सौ नाली जमीन को खुर्दबुर्द किया है।
अकबर अहमद द्वारा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय मिश्र की एकल पीठ में ये कहा है उनके द्वारा ये जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा 2007 में 22 लाख रुपए में खरीदी गई थी, जिसकी सेल डीड उनके पास है।
कोर्ट ने इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार, वक्फ बोर्ड को जवाब दाखिल करने को कहा है। अकबर अहमद डंपी आजमगढ़ से सांसद और नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र से विधायकरह चुके हैं, मूलतः किच्छा के रहने वाले अकबर अहमद हमेशा विवादो में रहे हैं।
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