मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण में कोई अनियमितता नहीं है। न्यायालय ने परियोजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
गोदरेज समूह ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आरडी धानुका और न्यायाधीश एमएम सथाई की खंडपीठ ने इस याचिका पर आज फैसला सुनाया।
दरअसल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना 21 किलोमीटर भूमिगत रहेगी। इसी भूमिगत सुरंग के प्रवेश बिंदुओं में से एक विक्रोली में गोदरेज के स्वामित्व वाली भूमि आ रही है। इसी वजह से गोदरेज समूह ने इस परियोजना के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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