बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, जानिये क्या दी गई है दलील
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बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, जानिये क्या दी गई है दलील

सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई

by WEB DESK
Jan 30, 2023, 03:00 pm IST
in दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई करेगा।

सोमवार को एक याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक का फैसला मनमाना और असंवैधानिक है। आम लोगों को खबरें देखना और जानने का अधिकार है।

अन्य याचिकाएं पत्रकार एन राम, वकील प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग करते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। एन राम और प्रशांत भूषण के ट्वीट को भी हटा दिया गया। संविधान की धारा 352 के तहत बिना आपातकाल लागू किए आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीBBC documentaryडॉक्यूमेंट्री पर रोकबीबीसी और सुप्रीम कोर्टपीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्रीban on documentaryBBC and Supreme Courtdocumentary on PM Modi
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