मध्यप्रदेश के बड़वानी में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा की अदालत द्वारा सोमवार को पारित अपने फैसले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जाकिर (33) पुत्र फत्तु पठान निवासी ग्राम सावरगाव जिला नासिक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 19 जनवरी 2021 की है। करीब एक साल पहले से फरियादी व उसका परिवार येवला महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करते थे। घटना के दिन फरियादी के साले ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी ने उसकी तलाश रिश्तेदारी में की परन्तु उसका पता नहीं चला। फरियादी अपने साले को लेकर येवला महाराष्ट्र आरोपी जाकिर ठेकेदार के घर पर गया, जहां उसकी लड़की जाकिर के घर पर थी। अभियोक्त्री को साथ ले जाने की बात पर आरोपी जाकिर ठेकेदार ने अभियोक्त्री को फरियादी के साथ नहीं भेजा।
फरियादी ने आरोपी जाकिर के विरुद्ध अभियोक्त्री को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाने की पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ की आरोपी से अभियोक्त्री को मुक्त कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)ब(2) एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 3(2)5क एससी/एसटी. ए में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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