राज्य के कई नगरों में मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर अजान के लिए लाउडस्पीकर लगे जाने की खबरे संज्ञान में आने के बाद,पुलिस प्रशासन ने कई मस्जिदों से न सिर्फ ये लाउड स्पीकर उतरवाए बल्कि उनको लगाने पर जुर्माना भी लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण करना कानूनन अपराध है इसी के तहत हरिद्वार में लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है
एसडीएम पूरण सिंह राणा ने आज अपने परगना क्षेत्र की एक दर्जन मस्जिदों का निरीक्षण करके सात मस्जिदों पर जुर्माने की कारवाई करते हुए उनके ध्वनि विस्तारक यंत्रों को सीज कर दिया
उल्लेखनीय है की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ साथ नैनीताल हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने की शर्तों और प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। बताया जाता है कि सात मस्जिदों में मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए गए। जिसकी जांच खुद एसडीएम ने मौके पर पहुंच कर कारवाई की और जुर्माना लगाया, जिला प्रशासन ने 3 मस्जिदों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों की धीमी आवाज होने पर उनके स्पीकर्स को उतरवा दिया।
उल्लेखनीय है कि पाञ्चजन्य ने इस बारे में गत सप्ताह इस आशय की खबर भी प्रकाशित की थी कि मस्जिदों से अजान के वक्त तेज आवाज आने से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और इससे बच्चो की पढ़ाई में विघ्न पड़ रहा है। पाञ्चजन्य की इस खबर का शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया और लाउडस्पीकर उतरवाने की कारवाई शुरू की गई।
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