मध्यप्रदेश के सिवनी में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की न्यायालय ने मंगलवार को पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी शकील खान को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है। वहीं, पीड़िता को प्रतिकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत दो लाख रुपये राहत राशि अभियोजन द्वारा विशेष रूप से रूचि लेकर प्रदान करवाई गई है।
जिला अभियोजन अधिकारी दीपा ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2021 में पांच वर्षीय बच्ची से घिनौना कृत्य करने के मामले को पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा महिला पुलिस थाना में जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था जिसकी विवेचना उगली थाना प्रभारी द्वारा की गई थी।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 28 सितंबर 2021 को 5 वर्षीय बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बच्ची ने उसे रोते हुए आकर बताया कि वह घर के सामने खेल रही थी इस दौरान शकील (35) पुत्र साबू खान निवासी झुग्गीझोपडी सिवनी ने उसे अपने घर बुलाया और 10 रुपये का नोट दिखाकर उसे गोदी में बैठाकर मोबाइल में गंदी फिल्में दिखाई और कुछ देर बाद उसके कपड़े उतारकर गलत काम करने की कोशिश की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी को विवचेना का दायित्व सौपते हुए भादवि की धारा 376एबी, 376(2)(सीएचएं) 3,4, 5एम, 6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शकील को 28 सितंबर 21 को गिरफतार किया गया, तब से आरोपी जेल मे निरूद्ध है।
आगे बताया गया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई मंगलवार न्यायालय में की गई। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय में आरोपी को दोषी पाते हुए मंगलवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है।
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