सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, गुजरात में कॉमन सिविल कोड कानून बनाए जाने के लिए समितियां गठित किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है।
चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले में कहा है अनूप बर्नवाल और अन्य लोगों की याचिका में दम नहीं है इसलिए ये विचारणीय नहीं है। राज्यों द्वारा इस बारे में बनाई गई समितियों के बारे संविधान के दायरे से बाहर जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री धामी ने किया निर्णय का स्वागत
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने जो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित की है वो अपना काम संविधान के दायरे में कर रही है। उन्होंने कहा कि हम समिति के सुझाव पर इसी साल यूसीसी को लागू कर देंगे।
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