उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठित अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बसपा सरकार में मंत्री रहे अंगद यादव के सिधारी क्षेत्र स्थित मकान और बाइक को मुनादी करवाकर कुर्क किया है। अंगद यादव पर हत्या के प्रयास समेत कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। अंगद यादव अधिवक्ता राजनारायण सिंह के हत्या के मामले में कारावास में सजा काट रहा है।
एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सिधारी पुलिस ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई मकान और बाइक को कुर्क किया है। अंगद यादव पर धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। नायब तहसीलदार नीरज कुमार की उपस्थिति में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को किया है।
निजामाबाद विधानसभा सीट से दो विधायक रहे अंगद यादव को बसपा ने मंत्री भी बनाया था। अंगद यादव के अपराध जगत से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री अंगद यादव की पत्नी विमला देवी के नाम से खरीदी गई भूमि पर अपराध से अर्जित धन से भवन का निर्माण कराया गया था। पुलिस के पहुंचने पर वहां अंगद यादव के नाम से एक मोटरसाइकिल भी मिली थी, जिसे जब्तकर लिया गया था। जिसके बाद 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई।
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