नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने 10 जनवरी को आफताब को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।
आफताब ने कोर्ट से मांग की कि उसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड देने की अनुमति दी जाए। इस अर्जी पर कोर्ट 10 जनवरी को विचार करेगा। इससे पहले 23 दिसंबर, 2022 को कोर्ट ने आफताब को 6 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 दिसंबर को कोर्ट ने आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
21 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आफताब का पॉलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था। वह शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।
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