ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ का अधिकार देने सहित परिसर को हिंदुओं को सौपने की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को अपनी जवाब प्रस्तुत करने के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश वर्जित करने और मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई तय करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ( फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने विपक्षी पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है।
विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरन सिंह और अन्य लोगों द्वारा भगवान आदिविश्वेश्वर विराजमान की ओर से वाद दाखिल किया गया था। जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ के अधिकार के साथ परिसर को हिंदुओ को सौंपने की मांग की गई थी।
विश्व हिंदू सनातन संघ प्रमुख जितेंद सिंह विसेन ने बताया कि आज कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, काशी विश्वनाथ न्यास और अजनुमन इंतजामिया से सुनवाई के दौरान लिखित में जबाब मांगा। हिंदू पक्ष की ओर से लिखित में पुराणों में आदिविश्वेश्वर विराजमान के उल्लेख को कोर्ट में दिया गया है।
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