कंझावला केस : चार दिन और बढ़ी आरोपितों की पुलिस कस्टडी, सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस से पूछा ये सवाल
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कंझावला केस : चार दिन और बढ़ी आरोपितों की पुलिस कस्टडी, सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस से पूछा ये सवाल

- दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपितों को सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया।

by WEB DESK
Jan 5, 2023, 06:53 pm IST
in भारत, दिल्ली
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दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला मामले के पांचों आरोपितों की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपितों को सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया। आज पांचों आरोपितों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। दो जनवरी को कोर्ट ने पांचों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि 31 दिसंबर की रात को हादसा हुआ। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो और लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपितों की पांच दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप पांच दिनों की रिमांड क्यों मांग रहे है। कोर्ट ने पूछा कि तीन दिन की रिमांड में अपने क्या किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज निकाला है। इसमें पेट्रोल पंप और मुरथल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सका है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें अभी आरोपितों को एक दूसरे के सामने रखकर पूछताछ करना है। सुनवाई के दौरान आरोपितों के वकील ने पुलिस की पांच दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

पुलिस ने इस मामले में आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। पांचों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। मेडिकल जांच में आरोपितों द्वारा शराब पीने की पुष्टि की गई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दिया।

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