मध्यप्रदेश के खंडवा में 6 साल पहले कक्षा नौवीं की दो छात्राओं का अपहरण कर गैंग रेप करने के सनसनीखेज मामले में गुरुवार को फैसला दिया गया। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्राची पटेल ने एसएएफ के जवान सुनील कनौजे और भोपाल की दो बहनों फायजा और साजिया को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सात आरोपी हैं। इनमें से तीन फरार आरोपियों को सजा होना शेष है।
दरअसल, शहर कोतवाली थाने में 23 फरवरी 2015 को गणेश तलाई निवासी पीड़िता ने अपनी बेटी और उसकी सहेली के अपहरण का केस दर्ज करवाया था। कोतवाली पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू की। 14 अप्रैल 2015 को छात्राओं ने खंडवा आकर कोतवाली थाने में सात से अधिक आरोपियों पर अपहरण कर गैंग रेप का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें बेचने का आरोप भोपाल की दो युवतियों पर लगाया था।
इस मामले में गुरुवार को आरोपित सुनिल पुत्र देवा कनौजे (26 वर्ष) निवासी रहेगुन तहसील व जिला बड़वानी, फायजा उर्फ गुड़िया पुत्री बन्नो खां (18 वर्ष) और साजिया उर्फ सोफिया पुत्री नासिर खान (20 वर्ष) निवासी अस्सी फीट पेट्रोलियम पंप ऐशबाग स्टेडियम के पीछे भोपाल को 14 साल की सजा दी गई। इस मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने की। अभियोजन अधिकारी तमोली ने बताया कि इस मामले में शेष तीन आरोपी रोहित, मनोज और सलमान फरार हैं।
गणेश तलाई निवासी दोनों छात्राओं का सिविल लाइन क्षेत्र के एक निजी स्कूल के सामने से आरोपी एसएएफ के जवान सुनील कनौजे ने साथी के साथ अपहरण कर लिया था। छात्राओं को डरा-धमकाकर वे देशगांव के जंगल लेकर गए और उनके साथ दुष्कर्म किया। यहां से दोनों को इंदौर लाया गया। इंदौर से भोपाल की ट्रेन में बैठाकर दोनों वहां से निकल लिए। भोपाल के अलावा सतना, कटनी और रीवा में इन दोनों छात्राओं के साथ दुष्कर्म हुआ था।
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