नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 साल किए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह याचिका राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों (Muslim Minor Gilrs) की शादी को वैध ठहराया जाता है, लेकिन इससे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी या 15 साल की उम्र में लड़की का विवाह किया जा सकता है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की को निकाह की अनुमति देने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हम मामले का परीक्षण करेंगे।
दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम युवती की शादी को कानूनी तौर पर वैध करार दिया था। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर शादी को वैध करार दिया था। आयोग का कहना है कि यह फैसला बाल विवाह निषेध कानून 2006 के विपरीत है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर इस शादी को वैध करार देते हुए एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी।
ये है भारत का कानून
पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल के कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह लड़की की सहमति से बनाया गया हो। शादी से जुड़े अधिकतर कानूनों में भी लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यौवन अवस्था (puberty) हासिल कर चुकी लड़की के विवाह को सही माना गया है।
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