केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि मंदिर आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं दी जानी चाहिए।
मोबाइल फोन पर प्रतिबन्ध
बता दें कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्यभर के मंदिरों में मोबाइल फोन के प्रयोग को प्रतिबंधित करे। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जे सत्यनारायण प्रसाद की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को बीते शुक्रवार को यह निर्देश दिया।
आदेश के समय इन मंदिरों का दिया उदाहरण
मंदिर में मोबाइल पर पर्तिबंध लागू करने का निर्देश देते हुए न्याय पीठ ने कुछ मंदिरों का उदाहरण दिया। न्यायपीठ ने केरल के गुरुवायुर स्थित श्री कृष्ण मंदिर, मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाकर इस पर सफलतापूर्वक अमल किया गया है।
क्या था याचिका में जिस पर हुई सुनवाई
दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि मंदिर में मोबाइल और उसके कैमरे का प्रयोग न केवल आगम नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह मंदिर और इसमें मौजूद मूल्यवान सामान की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।
20 दिसंबर से महाकाल मंदिर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित
वहीं 20 दिसंबर से सुरक्षा कारणों के चलते उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया।
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