दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस मामले की सुनवाई करते हुए रोहिणी स्थित फोरेंसिक लैब को निर्देश दिया है कि वो आरोपित आफताब का नार्को टेस्ट पांच दिनों के अंदर करें। साकेत कोर्ट ने 16 नवंबर को आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने 17 नवंबर को आफताब की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आफताब की निशानदेही पर अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और कई अन्य चीजें बरामद करनी है, जिसके लिए उसकी रिमांड की जरूरत है।
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दिल्ली पुलिस का कहना था कि आफताब जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसका नार्को टेस्ट कराना जरूरी है ताकि मामले की तहकीकात ठीक से हो सके। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रख कर रखा हुआ था। वो शव के अंगों को ले जाकर अलग अलग स्थान फेंकता था। पुलिस ने आफताब के जरिए श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया है।
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