यूपी के गोरखपुर में मेडिकल माफिया डॉ. अभिषेक यादव की एक अरब से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गोरखपुर जनपद के पिपराइच में स्थित नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। अभी संपत्तियों की जांच की जा रही है। अभिषेक यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी गोरखपुर ने डॉ. अभिषेक और उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव व बहन पूनम यादव की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके पूर्व, गोरखपुर जनपद में गत चार अक्टूबर को भी डॉ. अभिषेक की सम्पत्ति को जब्त किया गया था।
जानकारी के अनुसार लखनऊ और गोरखपुर में डॉ. अभिषेक यादव के खिलाफ करीब दो दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। डॉ. अभिषेक के खिलाफ फ्राड और कूटरचित के मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक यादव पर आरोप है कि उसने एएनएम और जीएनएम के लिए वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रवेश के लिए डोनेशन लिया था। शासन से निर्धारित फीस से अधिक रुपये वसूले गये थे। आरोप है कि डोनेशन और मनमानी फीस जमा करने के बाद परीक्षा नहीं आयोजित हुई। समय बीत जाने के बाद छात्रों को डिग्री भी नहीं मिली।
शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने गत 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया। इसके बाद भुक्तभोगी छात्रों ने भी एफआईआर दर्ज कराई। वर्ष 2022 के सितम्बर माह में डॉ. अभिषेक यादव उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, डॉ. पूनम यादव, डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, शोभितानंद यादव आदि के खिलाफ गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।
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