बेंगलुरु कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में जो मार्केटिंग वीडियोज का इस्तेमाल किया गया है। उसमें कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए, ये आदेश जारी किया है।
आपको बता दें फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई मार्केटिंग वीडियो तैयार किए गए हैं। जिसमें उनकी फिल्म के गानों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से यह सीधे कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सीडी के जरिए यह प्रूफ किया कि कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में मामूली बदलाव के साथ उनके गानों का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
मामले में आदेश सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, कि उसके मूल वर्जन का प्रयोग कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी सख्त रुख अपनाते हुए, कहा कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में कहा कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज में जहां-जहां इन गानों का प्रयोग किया है, वहां से उन्हें हटाया जाए। इसी के साथ ही कोर्ट ने दोनों के ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
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