वाराणसी के जिला अदालत में हिन्दू पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों का ताला खुलवाकर कमीशन सर्वे की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को अपनी आपत्ति दाखिल की है। जिस पर हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अदालत के समक्ष समय की मांग रखी है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है।
अदालत ने विशेष टिप्पणी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमे की सुनवाई की जा रही है इसलिए मुकदमे में 1 हफ्ते से ज्यादा अवधि के लिए तारीख नहीं दी जा सकती।
जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों का ताला खुलवाकर सर्वेक्षण की मांग की थी। जिस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग रखी है। बता दें कि 17 मई को वादिनी महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूर्वी ओर की दीवार और नंदी में सामने वाले दीवार को हटा कर कमीशन की सर्वे की मांग की गई थी।
महेंद्र पांडेय ने बताया कि हिन्दू पक्ष की एक वादी राखी सिंह के अधिवक्ता ने ज्ञानवापी परिसर में मिले लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को सुरक्षित करने की मांग के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अदालत से आज समय की मांग की है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख दी है।
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