ज्ञानवापी : हिंदू पक्ष ने कहा - परिसर में मिले शिवलिंग का नहीं, अर्घे और मिट्टी की हो कार्बन डेटिंग
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी : हिंदू पक्ष ने कहा – परिसर में मिले शिवलिंग का नहीं, अर्घे और मिट्टी की हो कार्बन डेटिंग

एएसआई सर्वे के मामले को लेकर 7 अक्टूबर को कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है

by संवाद सूत्र
Sep 29, 2022, 05:44 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग

ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक अन्वेषण को लेकर सुनवाई हुई। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है। उसी दिन पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर अहम फैसला आने की उम्मीद है। शिवलिंग के सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग को लेकर भ्रम फैलाया गया।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कार्बन डेटिंग के मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाया गया। हमारी मांग है कि सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के नीचे अर्घे, मिट्टी, फाउंटेन का कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के द्वारा सर्वे कराया जाए। एएसआई सर्वे के मामले को लेकर 7 अक्टूबर को कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है। हम एक और सर्वे की ओर बढ़ रहे हैं।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि राखी सिंह और मुस्लिम पक्ष शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर बहस कर रहे थे। हमारी मांग शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि नीचे अर्घे और मिट्टी का सर्वे कराया जाए। ताकि, यह स्पष्ट हो सके कि शिवलिंग कितना पुराना है।

बता दें कि गत 22 सितंबर को मां श्रृंगार गौरी केस के प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से आवेदन दिया गया था कि मुकदमे की सुनवाई 8 हफ्ते बाद हो। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

Topics: ज्ञानवापीपरिसर में शिवलिंगअर्घा और मिट्टी की कार्बन डेटिंगहिंदू पक्ष
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

महंत ऋषिराज

यहां मंदिर ही था और रहेगा

अफवाह, पत्थर और जिहादी जुनून…

Gyanvapi

ज्ञानवापी: अतिरिक्त सर्वे के मुकदमे में सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष ने रखे साक्ष्य, मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड ने रखी दलील

पद्मश्री केके मोहम्मद, पुरातत्वविद्

केके मोहम्मद की बातों को गंभीरता से लेना होगा, यह हिंदू आस्था का विषय है

Yogi Aaditynath

‘ज्ञानवापी ही साक्षात काशी विश्वनाथ हैं’: योगी आदित्यनाथ

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Punjab Khalistan police

पंजाब: पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार, ISI को दे रहा था भारतीय सेना की खुफिया जानकारी

Pema Khandu Arunachal Pradesh Tibet

पेमा खांडू का चीन को करारा जवाब: अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, तिब्बत से सटी है सीमा

Guru Purnima

Guru Purnima 2025: गुरु पूर्णिमा पर इन संस्कृत श्लोकों के साथ करें अपने गुरु का आभार व्यक्त

Kolhapuri Slippers Dispute

कोल्हापुरी चप्पल विवाद: चोरी की ये कहानी है पुरानी

प्रतीकात्मक तस्वीर

फ्री इलाज के लिए बनवाएं आयुष्मान कार्ड, जानें जरूरी डाक्यूमेंट्स और पूरा प्रोसेस

Tarrif War and restrictive globlization

प्रतिबंधात्मक वैश्वीकरण, एक वास्तविकता

न्यूयार्क के मेयर पद के इस्लामवादी उम्मीदवार जोहरान ममदानी

मजहबी ममदानी

फोटो साभार: लाइव हिन्दुस्तान

क्या है IMO? जिससे दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशी अपने लोगों से करते थे सम्पर्क

Donald Trump

ब्राजील पर ट्रंप का 50% टैरिफ का एक्शन: क्या है बोल्सोनारो मामला?

‘अचानक मौतों पर केंद्र सरकार का अध्ययन’ : The Print ने कोविड के नाम पर परोसा झूठ, PIB ने किया खंडन

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies