मध्यप्रदेश : पीएफआई एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत कार्रवाई के निर्देश
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मध्यप्रदेश : पीएफआई एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत कार्रवाई के निर्देश

मध्य प्रदेश शासन ने बुधवार को गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर इंदौर एवं भोपाल के पुलिस कमिश्नर और जिलों के पुलिस अधिकारियों को पॉपुलर फ़्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

by WEB DESK
Sep 29, 2022, 08:50 am IST
in मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

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मध्य प्रदेश शासन ने बुधवार को गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर इंदौर एवं भोपाल के पुलिस कमिश्नर और जिलों के पुलिस अधिकारियों को पॉपुलर फ़्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन तथा रिहैब फाउंडेशन केरल को विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया हैं।

एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर 2022 के क्रम में मध्यप्रदेश में इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों और समस्त ज़िला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधिकारों के उपयोग के लिए अधिकृत करने सम्बन्धी अधिसूचना गृह विभाग मप्र शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर जारी की गई है।

Topics: पीएफआईशिवराज सरकारpfiAction on PFIपीएफआई के खिलाफ एक्शनShivraj governmentMP newsएमपी समाचार
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