ज्ञानवापी : हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा- बिना पक्ष सुने न दें कोई आदेश
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ज्ञानवापी : हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा- बिना पक्ष सुने न दें कोई आदेश

जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस को सुनने की अनुमति दी थी

by संवाद सूत्र
Sep 15, 2022, 04:51 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर

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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया था। इसके बाद से हिंदू पक्ष आगे की कानूनी लड़ाई को और मजबूत कर रहा है। महिला वादिनी रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस को सुनने की अनुमति दी थी।

श्रृंगार गौरी केस की वादिनी मंजू व्यास ने कहा कि हम लोगों ने अंतिम समय तक लड़ने का प्रण लिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने हमारी लड़ाई को कानूनी रूप से काफी मजबूत किया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने कैविएट याचिका दाखिल की है। हमारी उच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि हमारे पक्ष को सुनकर ही कोई आदेश पारित करें। सबकुछ प्रक्रिया के तहत किया गया है। पोषणीयता के मुद्दे पर हमारी बड़ी जीत हो चुकी है। 22 सितंबर को मुस्लिम पक्ष जिला जज के न्यायालय में अपना जबाब प्रस्तुत करेगा। आगे श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई होगी।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हम लोगों की ओर से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में पहले दिया गया है। जिसमे ज्ञानवापी परिसर में जहां शिवलिंग मिला है, उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराये जाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर शुरू से आपत्ति कर रहा है। पहले उन लोगों ने वाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, जिसमें उनकी हार हुई है। उनके जबाब के बाद हम लोग भी अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। साथ ही कमीशन की सर्वे रिपोर्ट भी बहुत कुछ कह रही है।

Topics: इलाहाबाद हाई कोर्टज्ञानवापी परिसरहिंदू पक्ष का दावाज्ञानवापी में शिवलिंगहिंदू पक्षमुस्लिम पक्ष
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