गुवाहाटी : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब कांड में सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मानहानि मामले में कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने मनीष सिसोदिया को 29 सितंबर को तलब किया है।
सीजेएम कोर्ट ने डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया और सिसोदिया को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के सीएम डॉ शर्मा ने 2020 में कोविड के प्रकोप के दौरान अपनी पत्नी की कंपनी को 5000 पीपीई किट आपूर्ति अनुबंध आवंटित किया था। सिसोदिया के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीएम शर्मा ने कामरूप सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस दायर किया। डॉ. शर्मा ने 5 अगस्त को अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने 2020 की शुरुआत में कोविड के प्रकोप के दौरान स्वास्थ्य विभाग को 1500 पीपीई किट दान की थी, जिसे सिसोदिया और उनकी पार्टी ने गलत तरीके से पेश किया था।
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