उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अध्यासित समस्त परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने, लोककल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता में वृद्धि करने तथा जनसामान्य हेतु संचालित योजनाओं का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से ‘परिवार कल्याण योजना’ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को सम्बोधित शासनादेश के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य में संचालित लाभ परक योजनाओं को शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। जन सामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से ‘परिवार कल्याण योजना’ प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अध्यासित परिवार की योजना के अन्तर्गत इसे ‘परिवार आईडी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
वर्तमान में प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.6 करोड़ परिवार एवं 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें ‘परिवार ऑनलाइन पोर्टल’ के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार आईडी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
‘परिवार कल्याण योजना’ के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ‘परिवार कल्याण योजना’ के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। लाभार्थियों के आधार उपलब्ध न होने की दशा में उनके आधार प्राप्त करने अथवा संबंधित विभाग द्वारा अभियान चलाकर यथासम्भव 15 अगस्त, 2022 तक आधार बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी दशा में आधार नहीं उपलब्ध होने के कारण लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। आय-प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम-2016 (आधार और अन्य विधियां (संशोधन), 2019) के अन्तर्गत नियमानुसार अधिसूचित किया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या एवं परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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