सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है. उच्चतम न्यायालय ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में अगर नूपुर के बयान (पैगम्बर मोहम्मद) को लेकर कोई अन्य एफआईआर दर्ज होती है, तो भी नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कोई करवाई नहीं होगी.
बता दें कि नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका के माध्यम से अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. नूपुर शर्मा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ से कहा कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद उन्हें कई धमकियां मिलीं और इस बाबत उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया.
इसके अलावा उन्होंने टिप्पणी के संबंध में दर्ज अलग-अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका पर एक जुलाई को सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन पीठ की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की भी गुजारिश की है. उन्होंने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और असम को पक्षकार बनाया है.
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