दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने उपहार सिनेमा कांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट 24 फरवरी से इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा था और 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
16 फरवरी को हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को निलंबित रखने की मांग को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो अंसल बंधुओं की अपील पर रोजाना सुनवाई करे। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 8 नवंबर 2021 को इस मामले में पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा के अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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