अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नूपुर शर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा और दो वकीलों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में है, ये अदालत की अवमानना नहीं है।
वकील सीआर जया सुकिन ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के लिए सहमति देने की मांग की थी। पत्र में पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी के खिलाफ जस्टिस ढींगरा के बयान का हवाला दिया गया था। पत्र में पूर्व एएसजी अमन लेखी और वकील के. रामा कुमार के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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