कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व अभिनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही उन पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें 30 दिन के अंदर कोर्ट में जाना होगा। फैसले के वक्त कांग्रेसी नेता कोर्ट में ही मौजूद रहे। कोर्ट से बाहर आकर उन्होंने कहा कि इस फैसले को वह अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज में राज बब्बर पर चुनाव अधिकारी से मारपीट करने का आरोप है। उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। दो मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने वजीरगंज थाने में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर और अरविंद यादव के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने बूथ में घुसकर मारपीट की है और सरकारी कार्य में बाधा डाला है।
मतदान केंद्र पर मतदाताओं का आना बंद हो गया तो वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान सपा प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाकर मतदान कर्मियों के साथ मारपीट की। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।
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