मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार
Friday, August 12, 2022
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • Subscribe
होम भारत उत्तर प्रदेश

मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

शिक्षकों के पास से प्रतिबंधित मांस और 16 मवेशियों को किया गया था बरामद

WEB DESK by WEB DESK
Jul 6, 2022, 05:17 pm IST
in उत्तर प्रदेश
Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मदरसा शिक्षकों और सरकारी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके पास से गाय का मांस और 16 मवेशी बरामद किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परवेज अहमद और तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। आरोपियों के खिलाफ मऊ जिले में आईपीसी की धारा 153-ए, 420, 429, 188, 269, 270, 273 और गोहत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 और धारा 11, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1979 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 7/8 में मामला दर्ज कराया गया था। याचियों ने इसे रद्द करने की मांग की थी।

मामले में याची एक स्कूल में सहायक शिक्षक है, जबकि आवेदक नं. 2 मदरसा दारुल उलुम गौसिया कस्बा सलेमपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। आवेदक नं 3 एक मेडिकल शॉप चला रहा है और आवेदक नं. 4 हाफिज कुरान है। उनका यह निवेदन था कि फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया था कि विश्लेषण के लिए भेजा गया नमूना गाय का था। यह उनका मामला था कि गोहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता था।

Download Panchjanya App

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी एक विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 16 जीवित मवेशियों में से 7 भैंस, 1 गाय, 2 भैंस का बछड़ा, 5 नर भैंस का बछड़ा और गाय का एक बछड़ा शामिल है। इसके अलावा 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह कहना गलत था कि एफएसएल रिपोर्ट ने आवेदकों को क्लीन चिट दे दी है। क्योंकि आवेदकों और अन्य सह-आरोपितों के कब्जे में 16 मवेशी पाए गए थे और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। कसाईखाना चलाते हैं।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: Allahabad High Courtइलाहाबाद हाई कोर्टMadrasa Teachersमदरसा शिक्षक
ShareTweetSendShareSend
Previous News

उत्तराखंड में आइडिया ग्रेट चैलेंज में भागीदारी करें युवा : धामी

Next News

जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला पर महाभियोग चलाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू, हर घंटे जुड़ रहे सैकड़ों लोग

संबंधित समाचार

महाधिवक्ता कार्यालय में लगी आग, कई अनुभाग की पत्रावली जलकर राख

महाधिवक्ता कार्यालय में लगी आग, कई अनुभाग की पत्रावली जलकर राख

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, प्राथमिकी रद्द करने से इनकार

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, प्राथमिकी रद्द करने से इनकार

आतंकी वलीउल्लाह की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार

आतंकी वलीउल्लाह की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार

खालिस्तानी आतंकी को 6 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में दो माह तक न की जाए गिरफ्तारी : उच्च न्यायालय

हिंदू संतों को ‘हेट मांगर’ कहने वाले मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज

हिंदू संतों को ‘हेट मांगर’ कहने वाले मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज

जन्मभूमि के विवादों व सुन्नी वक्फ बोर्ड को भूमि से हटाने की अर्जियों का 4 माह में निस्तारण करे मथुरा कोर्ट : हाई कोर्ट

जन्मभूमि के विवादों व सुन्नी वक्फ बोर्ड को भूमि से हटाने की अर्जियों का 4 माह में निस्तारण करे मथुरा कोर्ट : हाई कोर्ट

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

नई विधानसभा में पंजाब बाधा

नई विधानसभा में पंजाब बाधा

राष्ट्र के रूप में युगों से हम एक रहे हैं भारतवासी : डॉ. कृष्णगोपाल

राष्ट्र के रूप में युगों से हम एक रहे हैं भारतवासी : डॉ. कृष्णगोपाल

योगी सरकार की योजना का असर : नि:शुल्क संस्कृत कोचिंग के छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा में लहराया परचम

योगी सरकार की योजना का असर : नि:शुल्क संस्कृत कोचिंग के छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा में लहराया परचम

हरदोई में बवाल, मुस्लिमों ने हिन्दुओं के घर पर किया पथराव और फायरिंग

हरदोई में बवाल, मुस्लिमों ने हिन्दुओं के घर पर किया पथराव और फायरिंग

क्रिकेटर ऋषभ पंत को धामी सरकार ने बनाया ब्रांड एंबेसडर

क्रिकेटर ऋषभ पंत को धामी सरकार ने बनाया ब्रांड एंबेसडर

रोडवेज बसों में आजीवन फ्री यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, सीएम योगी ने किया ऐलान

रोडवेज बसों में आजीवन फ्री यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, सीएम योगी ने किया ऐलान

हिंदू बस्ती में कट्टरपंथियों ने खुलेआम लगाए ‘सर तन से जुदा’ के नारे

हिंदू बस्ती में कट्टरपंथियों ने खुलेआम लगाए ‘सर तन से जुदा’ के नारे

त्यौहार हिन्दुओं के और महिमामंडन और परम्परा मुगलों से? यही तो है कल्चरल जीनोसाइड!

त्यौहार हिन्दुओं के और महिमामंडन और परम्परा मुगलों से? यही तो है कल्चरल जीनोसाइड!

भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिकों को बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजरों को सौंपा

भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिकों को बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजरों को सौंपा

हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सीमा पर दिखा ड्रोन फायरिंग के बाद वापस लौटा

राजौरी में आत्मघाती आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में अलर्ट

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping
  • Terms

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • श्रद्धांजलि
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies