यूपी के फतेहपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रविवार को हथगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैंगस्टर की साढ़े 36 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस टीम ने कुर्क कर दी। आदेश की प्रति गैंग लीडर की पत्नी व परिजनों को रिसीव करा दी गई है।
हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव निवासी जमील पुत्र सुलेमान व मो. रियाज पुत्र जमील आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपराधिक कृत्य से काफी चल व अचल संपत्ति अर्जित की थी। वाद संख्या 836/2022 धारा 14 (1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क व जब्त किए जाने के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में तहसीलदार खागा के नेतृत्व में राजस्व व हथगाम थाना पुलिस की टीम ने जमील व मो. रियाज की कुल चल व अचल संपत्ति (प्लाट, मकान, वाहन व बैंक खाते की धनराशि) कुल संपत्ति 36 लाख 56 हजार 434रुपये कुर्की की कार्रवाई धारा 83 सीआरपीसी की उप धारा 3/4 के अधीन विधिक रूप से की है। न्यायालय आदेश की प्रति गैंग लीडर की पत्नी व परिजनों को रिसीव करा दी गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जमील व मो. रियाज पिता-पुत्र हैं। दोनों के खिलाफ जनपद में दो दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। जिन्हें गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त बनाया गया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों की लगभग साढ़े छत्तीस लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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